यदि आप EPDS बिहार में अपने राशन कार्ड को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अब यह प्रक्रिया EPDS (इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) पोर्टल के माध्यम से बहुत आसान हो गई है। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश नए जिले में स्थायी रूप से रह रहे हैं और अपने राशन लाभ को बनाए रखना चाहते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से बताएँगे कि राशन कार्ड ट्रांसफर कैसे करें, आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं, और प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य बातें।

EPDS बिहार पोर्टल क्या है?

EPDS बिहार पोर्टल बिहार सरकार का आधिकारिक प्लेटफ़ॉर्म है, जो राशन कार्ड और उससे जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। इस पोर्टल के माध्यम से आप:

1

नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं

2

राशन कार्ड में नाम जोड़ या हटा सकते हैं

3

राशन कार्ड ट्रांसफर कर सकते हैं

4

राशन कार्ड डाउनलोड और अपडेट कर सकते हैं

राशन कार्ड ट्रांसफर क्यों जरूरी है?

1

जब आप एक जिले से दूसरे जिले में स्थायी रूप से शिफ्ट हो जाते हैं

2

राशन वितरण के लाभ को जारी रखने के लिए

3

परिवार के सभी सदस्यों के लिए अनाज और सब्सिडी सुरक्षित रखने के लिए

आप भी पढ़ सकते हैं:परिवार के सदस्य जोड़ें या हटाएं पर बिहार राशन कार्ड 2025

राशन कार्ड ट्रांसफर की प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन

  • EPDS बिहार पोर्टल पर लॉगिन करें
  • “Apply for Correction” या “राशन कार्ड में सुधार” विकल्प चुनें
  • अपना राशन कार्ड नंबर और वर्तमान जिले की जानकारी दर्ज करें
  • नए जिले का विवरण भरें
  • आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
  • आवेदन सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट कर लें

2. नजदीकी RTPS केंद्र से आवेदन

यदि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने नजदीकी RTPS केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

  • सभी आवश्यक दस्तावेज़ साथ ले जाएँ
  • आवेदन फॉर्म भरें और सबमिट करें

आवश्यक दस्तावेज़

1

आधार कार्ड

2

निवास प्रमाण पत्र (नई जगह का)

3

राशन कार्ड की डिजिटल या प्रिंटेड कॉपी

4

परिवार का फोटो (यदि आवश्यक हो)

आवेदन के बाद क्या करें

1

आवेदन संख्या नोट कर लें

2

RCMS रिपोर्ट या EPDS पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति चेक करें

3

ट्रांसफर पूरा होने के बाद नया राशन कार्ड डाउनलोड करें

आवेदन प्रक्रिया में समय और स्टेटस ट्रैकिंग

1

आवेदन सबमिट करने के बाद RCMS रिपोर्ट या पोर्टल पर जाकर अपडेट की स्थिति चेक करें

2

आमतौर पर 7-10 कार्य दिवसों में आवेदन ट्रांसफर हो जाता है

3

समय-समय पर पोर्टल पर लॉगिन करके स्टेटस अपडेट देखें

मोबाइल ऐप्स के माध्यम से आवेदन और अपडेट

1

Mera Ration और UMANG ऐप्स के माध्यम से घर बैठे आवेदन और सुधार की सुविधा

2

मोबाइल पर भी आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं

3

दस्तावेज़ अपलोड और अपडेट की सुविधा मोबाइल पर उपलब्ध

ट्रांसफर के दौरान ध्यान देने योग्य बातें

1

सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ सही और अपडेटेड हों

2

आवेदन संख्या नोट कर लें ताकि भविष्य में स्टेटस आसानी से चेक किया जा सके

3

आवेदन भरते समय सही जिले और पंचायत का चयन करें

4

अगर आवेदन ऑनलाइन पूरा नहीं हो रहा है, तो RTPS केंद्र पर जाकर आवेदन करें

ट्रांसफर के बाद के फायदे

ट्रांसफर के बाद के फायदे
1

नए जिले में राशन वितरण जारी रहता है

2

सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ जारी रहता है

3

परिवार के सभी सदस्यों को राशन सुविधा आसानी से मिलती है

4

पुराने जिले में किसी तरह की परेशानी नहीं आती

FAQs

हाँ, Mera Ration या UMANG ऐप्स के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

आमतौर पर 7-10 कार्य दिवसों में आवेदन ट्रांसफर हो जाता है।

नहीं, राशन वितरण प्रक्रिया ट्रांसफर पूरा होने तक वर्तमान जिले में जारी रहता है।

हाँ, सही दस्तावेज़ अपलोड किए बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आप 1800-3456-194 या 1967 पर कॉल कर सकते हैं।

निष्कर्ष


EPDS बिहार पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड का ट्रांसफर दूसरे जिले में करना अब बहुत आसान और पारदर्शी हो गया है। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ सही और स्पष्ट हों और आवेदन संख्या नोट कर लें। इससे आप अपने राशन लाभ को नए जिले में बिना किसी रुकावट के जारी रख सकते हैं।

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