अलग-अलग परिवारों के लिए एक ही राशन कार्ड कैसे विभाजित करें
अगर आपके परिवार में एक ही राशन कार्ड है और अब आप चाह रहे हैं कि परिवार के अलग‑अलग सदस्य या परिवारों के लिए अलग‑अलग राशन कार्ड जारी किया जाए, तो EPDS बिहार पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया संभव है। इस प्रक्रिया को “राशन कार्ड विभाजन” कहा जाता है, और इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि EPDS बिहार पोर्टल के माध्यम से अपने राशन कार्ड को अलग‑अलग परिवारों के लिए कैसे विभाजित कर सकते हैं।

राशन कार्ड विभाजन की आवश्यकता क्यों होती है?
कभी‑कभी एक ही राशन कार्ड पर पूरे परिवार का विवरण होता है, लेकिन परिवार के सदस्य अब अलग‑अलग स्थानों पर रहने लगते हैं या परिवार में एक से अधिक इकाइयाँ बन जाती हैं। ऐसे में राशन कार्ड को विभाजित करना आवश्यक हो जाता है ताकि हर परिवार को अपना स्वतंत्र राशन मिल सके। इस प्रक्रिया के जरिए:
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EPDS बिहार में राशन कार्ड विभाजन की प्रक्रिया

राशन कार्ड विभाजन के लिए EPDS बिहार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। निम्नलिखित कदमों का पालन करके आप यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
सबसे पहले, EPDS बिहार का आधिकारिक पोर्टल https://epos.bihar.gov.in पर जाएं और अपना राशन कार्ड नंबर, परिवार पहचान पत्र (FPP) नंबर आदि भरकर लॉगिन करें। यदि आप पहली बार पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, तो पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें।
जिले, ब्लॉक का चयन करके और ग्रामीण या शहरी का चुनाव करके जिलेवार राशन कार्ड जानकारी देखें।
विभाजन आवेदन में आपको अपने राशन कार्ड में सभी सदस्य और परिवार के बारे में जानकारी भरनी होगी। आपको यह उल्लेख करना होगा कि किस सदस्य को किस परिवार में जोड़ा जाएगा। साथ ही, आपको नए राशन कार्ड के लिए परिवार के विवरण भी भरने होंगे।
राशन कार्ड विभाजन आवेदन के साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे:
राशन कार्ड की प्रति
इन दस्तावेज़ों को ऑनलाइन अपलोड करें।
आधार कार्ड (सभी सदस्य के लिए)
नया पता प्रमाण (यदि परिवार अलग स्थान पर रहता है)
सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन को सबमिट कर दें। पोर्टल पर आपको आवेदन संख्या (Application ID) मिलेगी, जिसे आप आगे ट्रैक कर सकते हैं। कुछ दिनों में आपको अपने नए राशन कार्ड की जानकारी मिल जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, EPDS बिहार पोर्टल पर नई राशन कार्ड जानकारी अपडेट हो जाएगी। आप अपने नए राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप नया राशन कार्ड उपयोग कर सकते हैं और राशन वितरण का लाभ उठा सकते हैं।
ऑफलाइन प्रक्रिया जब ऑनलाइन आवेदन संभव न हो
अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई समस्या आ रही है, तो आप ऑफलाइन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
आप अपने नजदीकी राशन डीलर से संपर्क कर सकते हैं। राशन डीलर आपको राशन कार्ड विभाजन के लिए आवश्यक आवेदन फॉर्म देंगे।
राशन कार्ड विभाजन के लिए आवेदन फॉर्म भरें और उसमें सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें। इस फॉर्म में आपको यह उल्लेख करना होगा कि किस सदस्य को किस परिवार में जोड़ा जाएगा।
राशन कार्ड के विभाजन के लिए आधार कार्ड, पता प्रमाण, और अन्य संबंधित दस्तावेज़ राशन डीलर के पास जमा करें।
आवेदन जमा करने के बाद आप विभाग से आवेदन संख्या प्राप्त कर सकते हैं और अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं।
डेटा और जानकारी की जांच करें
राशन कार्ड विभाजन की प्रक्रिया के दौरान आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विवरण सही हैं:
यदि आपको कहीं भी कोई गलती मिले, तो आप सुधार आवेदन कर सकते हैं।
FAQs
निष्कर्ष
EPDS बिहार पोर्टल ने राशन कार्ड विभाजन को सरल और पारदर्शी बना दिया है। अब आप अपने परिवार के अलग‑अलग सदस्य के लिए अलग राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, प्रक्रिया सरल और प्रभावी है। यदि कोई समस्या हो तो संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें और सही जानकारी प्राप्त करें ताकि राशन वितरण की प्रक्रिया सही तरीके से हो सके।
